पेंशन या बैंक का करा नई दिल्ली (वेबवार्ता)। नौकरी से रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए ये खबर बेहद जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आपको पेंशन मिलता रहे, इसके लिए आपको इस माह के अंत तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र ईपीएफओ के पास जमा कराना जरूरी है। पेंशनधारक जिस बैंक की शाखा से पेंशन पाते हैं, उस शाखा में भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। अगर आप यह प्रमाण पत्र जमा नहीं कराते तो अगले साल जनवरी से आपका पेंशन बंद हो सकता है। हालांकि, जब आप जीवन प्रमाण पत्र जमा कर देंगे तो आपको पेंशन मिलना फिर से शुरू हो जाएगा। हर साल नवंबर में कराना होता है जमा पेंशन के नियमों के तहत कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के तहत पेंशन पाने वाले सभी पेंशनधारकों को हर साल नवंबर में बैंक मैनेजर या किसी गैजेटेड ऑफिसर द्वारा प्रमाणित जीवन/नॉन-रिमैरिज सर्टिफिकेट जमा कराना जरूरी होता है। 30 नवंबर है जमा कराने की अंतिम तिथि ये प्रमाणपत्र बनाने और उसे जमा कराने की प्रक्रिया एक नवंबर से शुरू हो जाती है। इसे जमा कराने की अंतिम तिथि 30 नवंबर होती है। जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। यह आपके आधार नंबर से जुड़ा है। इसके लिए पेंशनर को पेंशन खाते वाली बैंक शाखा में जाने की भी जरूरत नहीं है। जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए आधार ई-वेरिफिकेशन को लाइफ सर्टिफिकेट मान लिया जाएगा। ई-वेरिफिकेशन के बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट होगा। यह सर्टिफिकेट आपके लाइफ सर्टिफिकेट रिपॉजिटरी में स्टोर हो जाएगा। अगर बैंक जाकर आधार ई-वेरिफिकेशन कराते हैं तो बैंक अफसर आपको लाइफ सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट साइन कर देगा। इसे बैंक या पेंशन विभाग ऑनलाइन एक?सेस कर सकता है यानी आपका लाइफ सर्टिफिकेट ट्रेजरी और बैंक दोनों के पास अपडेट हो जाएगा। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग आफिस के मेमोरेंड के अनुसार जो पेंशनर बैंक नहीं जा सकते वे किसी मजिस्ट्रेट या गजटेड अफसर से साइन कराकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। अगर बैंक में पेंशन आ रही है तो बैंक मैनेजर भी उसे सर्टिफाई कर सकता है।
30 नवंबर तक जमा कराएं ये __ डॉक्युमेंट, नहीं तो बंद हो जाएगी आपका पेंशन